SC और ST के लिए 'दलित' शब्द का प्रयोग बंद करो: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को कहा [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
24 Jan 2018 10:36 AM IST
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए 'दलित' शब्द का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। "हालांकि, हमारे पास कोई संदेह नहीं है कि केन्द्र सरकार / राज्य सरकार और उसके कर्मचारी
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए “दलित " का प्रयोग करने से बचेंगे जो कि भारत के संविधान या किसी भी क़ानून में उल्लिखित नहीं है। " जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अशोक कुमार जोशी की बेंच ने ये आदेश दिया।
दरअसल हाईकोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता डा. मोहनलाल महोर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा 'दलित' शब्द का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिएअधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने आगे मांग की थी कि सार्वजनिक तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करने पर दंड प्रावधानों को रखा जाए।
हालिया सुनवाई के दौरान महोर के वकील जितेंद्र कुमार शर्मा ने अपनी दलीलों के समर्थन में 'दलित' शब्द के साथ राज्य द्वारा जारी दस्तावेजों, पत्राचार और नियमों के लिए हाईकोर्ट से और समय मांगा। हालांकि कोर्ट ने यह देखते हुए कि पिछले तीन मौकों पर इसी तरह की राहत दी गई थी, उन्हें और अधिक समय देने से इंकार कर दिया। इस मौके पर शर्मा ने हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक संवाद को प्रस्तुत किया जिसमें विभिन्न अधिकारियों को 'दलित' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में सूचित किया गया था।
हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दावों को साबित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता की वजह से हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, "इस मामले में जैसा कि याचिकाकर्ता केंद्र सरकार / राज्य के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी भी दस्तावेज को दाखिल करने में विफल रहा है, हम सरकार द्वारा "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों" शब्द के साथ "दलित" शब्द को प्रयोग करने के लिए कोई भी उदारता पैदा करने के इच्छुक नहीं हैं।