AAP विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, सोमवार को सुनवाई
LiveLaw News Network
20 Jan 2018 12:39 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को अयोग्यता के मामले में कोई भी अंतरिम सरंक्षण या राहत देने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेगा। इस दौरान हाईकोर्ट ने इन विधायकों के व्यवहार पर भी सवाल उठाया।
दरअसल चुनाव आयोग द्वारा 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में अयोग्य करार देने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजे जाने की सूचना के बाद 6 विधायको ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की ओर एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल से जल्द सुनवाई की मांग की।
शुक्रवार देर शाम जस्टिस रेखा पल्ली ने मामले की सुनवाई शुरू की और इस दौरान आप विधायकों पर बडे सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने कभी भी चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक नही लगाई। फिर भी विधायकों मे चुनाव आयोग में कहा कि जब तक मामला लंबित है सुनवाई न की जाए। जब रोक नही लगी तो चुनाव आयोग के सुनवाई जारी रखने में गलत क्या है ? विधायक खुद ही चुनाव आयोग नही जाना चाहते थे जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें आयोग जाने से कभी नही रोका।
उन्हें चुनाव आयोग जा कर कार्रवाई में शामिल होना चाहिए था।
बेंच ने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने विधायकों को नोटिस जारी किया लेकिन विधायक सुनवाई में शामिल नहीं हुए। ये बताता है कि इस मामले में विधायकों का व्यवहार कैसा था और वो नहीं चाहते थे कि चुनाव आयोग इस मामले को सुने।
वहीं चुनाव आयोग के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अभी किसी से संपर्क नही हो पा रहा। जिससे ये पता चल पाए कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी है या नही।
वही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप आदमी पार्टी के विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी लेकिन कोई नोटिस या अंतरिम आदेश जारी नही किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायकों की उस मांग को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने शनिवार को सुनवाई करने की मांग की थी।
अयोग्य विधायकों का नाम इस प्रकार है: