सुप्रीम कोर्ट ने दो दशक से जेल में बंद कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा करने के आदेश दिए [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
19 Jan 2018 12:04 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने दो दशक तक जेल में बंद दो दोषियों को अस्थायी तौर पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस कूरियन जोसेफ और जस्टिस अमिताव रॉय की बेंच ने मुन्ना और चिड्ढा सिंह द्वारा दायर दो अलग-अलग रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि रिट याचिका में लंबित आदेश के तहत याचिकाकर्ता जेल के अधीक्षक को संतुष्ट करने के लिए निजी मुचलका देकर रिहा हो सकते हैं।
बेंच ने कहा: "इस तथ्य के संबंध में हम ये मानते हैं कि याचिकाकर्ता पहले से ही 21 (18) वास्तविक वर्षों की जेल और लगभग 28 (24) साल की छूट के साथ जेल काट कर चुके हैं, याचिकाकर्ता को जेल से अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है। "(दोनों संबंधित याचिकाओं में आदेश समान रूप से वर्णित हैं, ब्रैकेट में दिए गए आंकड़े मुन्ना के हैं)। उन दोनों को बेंच द्वारा निर्देश दिया गया कि वे हर पखवाड़े संबंधित एसएचओ को अपने आवासीय स्थान के बारे में रिपोर्ट करें।