SC ने पद्मावत के CBFC सर्टिफिकेट रद्द करने की याचिका खारिज की
LiveLaw News Network
19 Jan 2018 1:24 PM IST
गुरुवार को फिल्म पद्मावत को हरी झंडी दिखाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया जिसमें CBFC द्वारा जारी प्रमाणपत्र को रद्द करने की मांग की गई थी।
वकील एम एल शर्मा की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि गुरुवार को ही कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है और अब इस पर सुनवाई नहीं करेंगे।
इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, “ हमने कल एक विस्तृत आदेश पारित किया है और एक बार सीबीएफसी को मंजूरी मिल गई है, इसे रोका नहीं जा सकता।”
इस मौके पर निर्भया गैंगरेप पर बनी डाक्यूमेंट्री का हवाला देते हुए शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई थी। इसी तरह CBFC के सर्टिफिकेट पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।
शर्मा ने कहा कि फिल्म रिलीज होने के बाद देश में दंगे हो सकते हैं और हालात बिगड सकते हैं।
लेकिन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, “ "हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में कार्य कर रहे हैं और कानून व्यवस्था का जिम्मा राज्यों का है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये सब दलीलें राज्यों ने दी थी और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये याचिका खारिज कर दी गई है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म के निर्माता- निर्देशक की याचिका पर चार राज्यों में फिल्म के रिलीज पर बैन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।