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उपहार कांड में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ का मामला : मृतकों के परिजनों के संघ ने मामले की सुनवाई शीघ्रता से कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका

LiveLaw News Network
18 Jan 2018 9:52 AM GMT
उपहार कांड में साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ का मामला : मृतकों के परिजनों के संघ ने मामले की सुनवाई शीघ्रता से कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की याचिका
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एसोसिएशन ऑफ़ द विक्टिम्स ऑफ़ उपहार ट्रेजेडी (एवीयूटी) ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को उपहार अग्निकांड मामले की सुनवाई शीघ्रता से कराने का निर्देश देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

यह मामला अंसल के मालिकों सुशील और गोपाल अंसल की संलग्नता वाले मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के आरोप का है। 2003 में इसकी जांच के आदेश दिए गए थे जब इस मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज गायब होने की बात सामने आई थी। इसके अलावा अंसल प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वाईस प्रेसिडेंट वीके नागपाल द्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवा को लिखा गया पत्र न्यायिक फाइल में दो हिस्सों में फटा हुआ पाया गया। इसके बाद कोर्ट के एक कर्मचारी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया।

एवीयूटी ने अब आरोप लगाया है कि अभियोग लगाए जाने और इसे हाई कोर्ट द्वारा सही पाए जाने के बाद भी अभी तक किसी भी गवाही के बयान पूरे नहीं हुए हैं। उसका यह भी कहना है कि मामले के एक दशक हो जाने के बाद भी मामले की सुनवाई के लिए तारीख महीने में एक बार या दो महीने पर दिया जाता है। उसका कहना है कि यह शीघ्र न्याय दिलाने के बारे में संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

एवीयूटी ने इसलिए मांग की है कि ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाए कि वह हर दिन सुनवाई कर मामले को छह महीने के अंदर निपटा दे।

यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष बुधवार को आया और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा है कि उनको इस मामले में सुनवाई की स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए और यह बताया जाए कि अब तक कितने गवाहियों से पूछ्ताछ की गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होनी है।

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