चारा घोटाला : झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ अवमानना का नोटिस रोका [याचिका पढ़े]
LiveLaw News Network
16 Jan 2018 12:18 PM GMT
झारखंड हाई कोर्ट की सीबीआई की विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ अवमानना की नोटिस को स्थगित कर दिया है। तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने आरजेडी नेता लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में सजा दिए जाने को लेकर न्यायलय पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी।
इस नोटिस को स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने सीबीआई और राज्य सरकार से अगली सुनवाई पर इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान तिवारी की ओर से उनके वकील रवि शंकर मजूमदार मौजूद थे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 फरवरी को होगी।
सीबीआई के विशेष जज ने तिवारी, आरजेडी नेता लालू यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद, शिवानन्द तिवारी और रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयानों से कोर्ट की अथॉरिटी को नीचा दिखाया था। इन लोगों से 23 जनवरी तक अपने जवाब पेश करने को कहा गया है।
तिवारी ने सारे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि जज के पास उनको अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसा सिर्फ हाई कोर्ट ही कर सकता है।
तिवारी ने कहा, “...याचिकाकर्ता आदरपूर्वक यह कहना चाहता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और यह देश के लोकतांत्रिक आधार पर प्रहार होगा...”।