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एक राज्य में कितने लॉ कालेज हो सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
11 Jan 2018 2:31 PM GMT
एक राज्य में कितने लॉ कालेज हो सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने BCI से पूछा [आर्डर पढ़े]
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को  बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से लॉ कॉलेजों की संख्या के आधार पर जिलावार आंकड़ों का ब्यौरा मांगा है जिन्हें किसी राज्य में संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस मोहन एम.शांतागौदर की बेंच ने विभिन्न  राज्यों में BCI  द्वारा अनुमोदित लॉ कॉलेजों की सूची की भी मांग की।

BCI  सचिव को अगली तारीख पर  सुनवाई के पहले विस्तृत हलफनामा दाखिल करने  का निर्देश दिया गया है। इस मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल कोर्ट तमिलनाडु राज्य द्वारा मद्रास हाईकोर्ट से फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर  सुनवाई कर रहा है, जिसके तहत उसने निजी तमिलनाडु लॉ कॉलेज स्थापना (निषेध) अधिनियम, 2014   को  भारत के संविधान में अवैध, असंवैधानिक और अधिकारों से बाहर करार देते हुए रद्द दिया था।

हाईकोर्ट ने माना कि इस अधिनियम में  धारा 1 9 (1) (जी) द्वारा गारंटीकृत  व्यवसाय करने और व्यवसाय को जारी करने के मौलिक अधिकार का सीधे उल्लंघन किया गया। हाईकोर्ट ने कहा,

" निजी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, प्रशासन करने और चलाने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, जो संवैधानिक रूप से संरक्षित है और इस अधिकार को इच्छा के बिना मान्यता ना देने की धमकी के तहत लूटा या हथियाया नहीं जा सकता।


 
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