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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से नया क़ानून लागू होने के आठ माह के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने को कहा

LiveLaw News Network
11 Jan 2018 5:02 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से नया क़ानून लागू होने के आठ माह के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने को कहा
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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर की पीठ ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार को नया लोकायुक्त क़ानून 2017 के लागू होने के आठ महीने के भीतर नया लोकायुक्त नियुक्त करने को कहा। पीठ ने इस संबंध में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि 2011 का अधिनियम उत्तराखंड सरकार ने राज्य विधानसभा में बहुमत से पारित किया था और उसे 3 नवंबर 2011 को राज्यपाल की अनुमति मिल गई थी और राष्ट्रपति ने 3 सितम्बर 2013 को अपनी अनुमति दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद लोकायुक्त का पद 2013 से अभी तक खाली है। राज्य में सरकारी नौकरों के खिलाफ 700 से अधिक शिकायतें लंबित हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों, सभी विधायकों और सरकारी नौकरों को 2011 के अधिनियम के तहत लाया गया है और दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास से लेकर संपत्तियों की कुर्की तक करने का प्रावधान है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और विधायक और सभी रिटायर्ड अधिकारी भी इस कानून की जद में आते हैं।

उत्तराखंड सरकार के वकील ने कहा कि नया लोकायुक्त विधेयक 2017 भी 2011 के क़ानून की तरह ही बनाया गया है।

पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि लोकायुक्त क़ानून लागू होने के आठ माह के अंदर वह नया लोकायुक्त नियुक्त करे।

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