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चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल का जेल

LiveLaw News Network
7 Jan 2018 4:33 AM GMT
चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल का जेल
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सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चारा घोटाले के एक मामले (RC64A/96) में  तीन साल छह महीने की कैद की सजा सुनाई और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह मामला देवघर के कोषागार से 89 लाख की अवैध निकासी का है। उनको यह सजा आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दी गई है। दोनों ही सजा साथ-साथ चलेगी।

लालू यादव अगर इन दोनों मामलों में पांच-पांच लाख का जुर्माना नहीं देते हैं तो उनको एक साल और जेल में रहना होगा। लालू के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि वे लोग जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। अगर कोर्ट से सजा तीन साल की होती तो लालू सुनवाई अदालत में ही जमानत के लिए अपील कर सकते थे पर अब उन्हें इसके लिए हाई कोर्ट जाना होगा।

सीबीआई जज द्वारा पास आदेश वीडिओ कॉन्फ़्रेंसिंग द्वारा लगभग 4.30 बजे सुनाया गया। इससे पहले जज ने शेष छह अभियुक्तों की सजा के बारे में दलील सुने। इस बहस के पूरी हो जाने के बाद जज ने कहा कि वह दुबारा चार बजे अदालत आएँगे।

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