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बलात्कार और हत्या के मामले में अभियुक्त की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

LiveLaw News Network
5 Jan 2018 9:16 AM GMT
बलात्कार और हत्या के मामले में अभियुक्त की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने आठ साल की एक लडकी के साथ बलात्कार और बाद में उसकी हत्या के मामले में मौत की सजा पाए अभियुक्त की फांसी की सजा पर रोक लगा दिया है।

सुनवाई अदालत ने वीरेन्द्र को बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के आरोप में सजा सुनाई थी। यह लड़की उसकी रिश्तेदार भी थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को सही ठहराया था।

मौत की सजा को सही ठहराते हुए हाई कोर्ट ने कहा था, “...इस मामले में एक ऐसे सजा की जरूरत है जो दूसरों को इस तरह का अपराध नहीं करने का संदेश दे सके और इसलिए सुनवाई अदालत द्वारा आरोपी को मौत की सजा सुनाना सही है। याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाये जाने को हम सही ठहराते हैं।”

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब इस मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।


 
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