डूसू चुनावों में दीवालों को गंदा करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की दिल्ली हाई कोर्ट की चेतावनी [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

25 Dec 2017 6:40 AM GMT

  • डूसू चुनावों में दीवालों को गंदा करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की दिल्ली हाई कोर्ट की चेतावनी [आर्डर पढ़े]

    दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनके नाम पूरे दिल्ली में विभिन्न सार्वजनिक भवनों और अन्य स्थानों पर लिखे गए हैं पर जो  उन दीवालों को साफ़ करने के बारे में होने वाले विचार विमर्श में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने सफाई कार्य की प्रगति पर भी गहरा असंतोष जताया।  कोर्ट ने कहा कि सिविक एजेंसियां और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन जिस तरीके से दीवालों को गंदा नहीं करने के बारे में लोगों में जागरुकता फैला रहे हैं उससे वह खुश नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दीवालों को गंदा करने पर दस साल की जेल की सजा के बारे में ये एजेंसियां और डीएमआरसी लोगों को ठीक तरह से नहीं बता पा रहे हैं।

    कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत मनचंदा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मत व्यक्त किया। बेंच ने पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान निर्देश दिया था कि आम जनता को यह बताया जाए कि दीवालों को बदसूरत बनाना दंडनीय अपराध है।

    शुक्रवार को हुई सुनवाई में बेंच ने केंद्र पर आरोप लगाया और कहा कि उससे दूरदर्शन के माध्यम से जनता में इस मुद्दे को लेकर जागरुकता फैलाने की उम्मीद की गई थी।

    कोर्ट ने केंद्र सरकार के स्थाई वकील को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे को लेकर फैलाई गई जागरुकता, कि दीवालों का स्वरूप बिगाड़ने के अपराध में 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, पर एक स्थिति रिपोर्ट पेश करे

    कोर्ट ने आदेश दिया, “दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग के डीन इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की एक बैठक बुलाएंगे और वे कोर्ट के समक्ष दिशानिर्देशों की सूची पेश करेंगे जिसे भविष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले चुनावों में लागू होंगे।” सभी पक्षों के वकीलों को इन दिशानिर्देशों की पड़ताल करने और इनके आधार पर एक सर्वसम्मत दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है।

    वर्ष 2017 में हुए चुनावों में शामिल होने वाले डूसू उम्मीदवारों के वकील अमन पंवार को डीएमआरसी के वकील और सभी नगर निगमों से सलाह करने को कहा गया है ताकि दीवालों सार्वजनिक स्थलों के बिगाड़े गए हुलिए को कैसे ठीक किया जाए इस बारे में कोई तरीका सुझाया जा सके।

     बेंच ने कहा, “ऐसा लगता है कि सभी छात्र जिन्होंने चुनाव में भाग लिया, जिनके नाम सार्वजनिक स्थलों को खराब करने में शामिल हैं वे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस बारे में किए जा रहे विचार विमर्श में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ऐसे सभी छात्रों को इसमें शामिल होने का निर्देश दिया जा रहा है... इन उम्मीदवारों के नाम पर फैलाई गंदगी के लिए दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।”


    Next Story