अपहरण व हत्या के आरोपी की फांसी के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

17 Dec 2017 9:16 AM GMT

  • अपहरण व हत्या के आरोपी की फांसी के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक [आर्डर पढ़े]

    सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण व हत्या मामले में राजेश उर्फ राकेश और राजा यादव को सुनाई गई मौत की सजा पर रोक लगा दिया है।

    मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 15 वर्षीय लड़के के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में निचली अदालत से दोनों को फांसी की सजा को बरक़रार रखा था।

    बेंच ने फांसी की सजा को बहाल रखते हुए कहा था कि जहां तक ​​अभियुक्त राजेश उर्फ राकेश और राजा यादव की सजा का सवाल है तो इन दोनों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

    उच्च न्यायालय ने कहा था कि इन्हें मौत की सजा दिए जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अदालत ने पाया था कि मृतक के माता-पिता के तीन बच्चे - दो बेटियां और एक बेटा है। आरोपियों ने बेटे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। इस कारण माता पिता के मन में जबर्दस्त भय बैठ गया और उनके मष्तिष्क पर इसका गंभीर असर पड़ा। बेटे का उनके जीवन से चला जाना उनके लिए असहनीय था। वह बेटा उनका भविष्य और उनके बुढापे की लाठी था । पीड़ित के लिए यह भारी पीड़ादायक था।

    आरोपी के वकील की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने मामले में नोटिस जारी करते हुए सरकार से 12 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी है साथ ही निचली अदालत से इस बारे में रेकॉर्ड तलब किया है।


     

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