पेरमबवूर लॉ छात्रा से रेप और हत्या : ट्रायल कोर्ट ने दोषी अमीरूल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई
LiveLaw News Network
14 Dec 2017 8:32 AM GMT
एर्नाकुलम की प्रमुख सेशन कोर्ट ने पेरमबवूर लॉ छात्रा से रेप और हत्या के मामले में एकमात्र दोषी अमीरूल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई है।
दो दिन पहले ही कोर्ट ने उसे IPC की धारा 449 यानी जबरन घुसने, 342 यानी गलत तरीके से बंधक बनाने, 376 यानी रेप और 302 यानी हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।
लॉ छात्रा की एर्नाकुलम जिले के पेरमबवूर स्थित घर में नृंशस हत्या कर दी गई थी। वो एर्नाकुलम के सरकारी कॉलेज से LLB कर रही थी। हत्या के 49 दिन बाद अमीरूल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया।
मामले की जांच कर रही स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम ने 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 6 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी।
Next Story