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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बच्चों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने के लिए 10 जनवरी तक पोर्टल बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
13 Dec 2017 10:12 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बच्चों के यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने के लिए 10 जनवरी तक पोर्टल बनाने को कहा [आर्डर पढ़े]
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह बाल यौन शोषण, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री और बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के बारे में नागरिकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए 10 जनवरी 2018 या उससे पहले तक एक पोर्टल तैयार करे।

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने यह बात आरई : प्रज्वला पत्र 18 फरवरी 2015 यौन हिंसा के वीडिओ सुझाव के मामले में सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

भारत सरकार की इस मुद्दे पर दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा, “यह मामला काफी दिनों से लंबित है और 8 अक्टूबर 2015 को सीबीआई द्वारा दायर एफिडेविट से हमें पता चला है कि पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था हो रही है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार इस पोर्टल को आम लोगों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराए।”

अक्टूबर में हुई पिछली सुनवाई में बेंच ने केंद्र सरकार से इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था।  इस रिपोर्ट को पढने के बाद बेंच ने कहा, “इस रिपोर्ट को पढ़कर यह लग रहा है कि यह स्थिति रिपोर्ट न होकर टिपण्णी है। हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं वह विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे न कि इस कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बारे में टिपण्णी करे।”


 
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