महाराष्ट्र के मंत्री अर्जुन खोटकर का चुनाव शून्य करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

11 Dec 2017 2:02 PM GMT

  • महाराष्ट्र के मंत्री अर्जुन खोटकर का चुनाव शून्य करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक [आर्डर पढ़े]

    सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शिवसेना विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री अर्जुन पंडितराव खोटकर के जालना विधानसभा चुनाव को शून्य करार दिया गया था।

    चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने खोटकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की दलीलें सुनने के बाद मामले की अंतिम सुनवाई मार्च 2018 के पहले सप्ताह में तय की है।

    दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने चुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि नामांकन देरी से भरा गया और फार्म के साथ असली हलफनामा नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि खोटकर द्वारा जमा किए गए दो नामांकन फार्म वैध नहीं हैं क्योंकि वो तीन बजे के बाद जमा किए गए।

    चुनाव याचिका दाखिल करने वाले कैलाश किशनाराव गोरंटियाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस बात के मौजूद सबूत साबित करते हैं कि नामांकन पेपर वक्त सीमा के भीतर जमा नहीं किए गए। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि इन दलीलों पर ध्यान से विचार करने और हाईकोर्ट के फैसले को देखने के बाद कोर्ट की ये राय है कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए ये सही केस है।

    इस मामले में हाईकोर्ट ने सबूत के तौर पर पेश की गई वीडियो फुटेज पर भरोसा किया था और कहा था कि तीन बजे से पहले खोटकर उस पैसेज में नहीं थे जहां संभावित उम्मीदवार और प्रस्तावक इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 3.53 बजे पहली बार रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में प्रवेश किया। इसके बाद ही उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किए जो उनके ही पास थे।


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