सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से कहा, कोर्ट की इजाजत के बिना ना छोड़े पति का साथ [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
7 Dec 2017 11:33 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने एक असमान्य आदेश जारी करते हुए एक महिला को कहा है कि वो कुछ हफ्ते अपनी पत्नी के साथ गुजारे और कोर्ट की अनुमति के बिना पति को ना छोड़े ।
जस्टिस कूरियन जोसफ और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने पति की लंबित अपील पर ये फैसला सुनाया है जिसमें पति ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के तलाक देने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान पक्षकारों से बातचीत के बाद बेंच ने कहा कि उन्होंने पाया है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता हरजिंदर सिंह ने उदारता और सही तरीके से दलीलें रखीं। प्रतिवादी पत्नी ने रखरखाव के केस के अलावा कोई और केस दाखिल नहीं किया है।
बेंच ने आगे कहा कि पक्षकारों को कुछ हफ्ते तक साथ रहने का मौका दिया जाना चाहिए और केस को लंबित रखना चाहिए।
खास बात ये है कि कोर्ट ने फैसले में कहा है कि प्रतिवादी राजपाल को आज ही कोर्ट से याचिकाकर्ता हरजिंदर सिंह के साथ जाने के निर्देश दिए जाते हैं। प्रतिवादी को सही व्यवहार करने और पति व उनकी वृद्ध मां की देखभाल करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी के परिवार से कोई भी उनके शांतिपूर्ण रहने में दखल नहीं देगा। बिना कोर्ट की अनुमति के प्रतिवादी राजपाल वादी हरजिंदर का साथ नहीं छोडेगी।
दरअसल हरजिंदर सिंह ने क्रूरता और अलगाव के आधार पर तलाक की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी और हाईकोर्ट में अपील का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तलाक देने से इंकार करते हुए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे समाज में शादी के संस्थान को संस्कार माना जाता है और जब तक कोई विकल्प ना बचे, शादी के बने रहने पर जोर दिया जाता है ना कि इसे खत्म करने पर।