गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ दाखिल याचिका पर नहीं होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली

LiveLaw News Network

1 Dec 2017 9:16 AM GMT

  • गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ दाखिल याचिका पर नहीं होगी सुनवाई, याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ली

    गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। याचिका में 2013 में एक ही परिवार के पांच सदस्यों द्वारा खुदकुशी के मामले में SIT से जांच की मांग की गई थी।

    शुक्रवार को जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्योली ने बताया कि  कल  रात को ही याचिकाकर्ता को राजकोट ईस्ट जोन के एसीपी ने फोन किया और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। पुलिस ने उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करा दी है।इसलिए याचिका वापस ले रहे हैं।

    हालांकि गुजरात सरकार की ओर से पेश ASG तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की मांग की लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना।

    दरअसल  राजकोट में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की खुदकुशी के मामले में SIT से जांच की मांग की गई थी और विजय रुपानी और अन्य बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए गए थे।  याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी।

    सुप्रीम कोर्ट में वकील कौशिक चंद्रकांतभाई व्यास ने ये याचिका दाखिल की थी।  याचिका में कहा गया है कि राजकोट में तीन अप्रैल 2013 को राजकोट में भरत मानसिंहभाई नेपाली व उनके परिवार के चार सदस्यों ने जमीन विवाद के चलते खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने सभी के मृत्यूपूर्व बयान लिए थे जिनमें उन्होंने अब मुख्यमंत्री विजय आर रुपानी और बीजेपी के दो पार्षदों के नाम लिए थे।

    लेकिन इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि वो रुपानी को बचाने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि गवाहों के बयान तक दर्ज नहीं किए।

    याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित कर रहे है और याचिकाकर्ता को धमका रहे हैं। इसी के चलते गुजरात हाईकोर्ट में भी वकीलों ने केस लेने से इंकार कर दिया। तभी वो सीधे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। याचिका में खुद को सुरक्षा दिलाने की मांग भी की गई थी।

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