देशभर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगी
LiveLaw News Network
1 Dec 2017 2:29 PM IST
दिल्ली और NCR में दीवाली के दौरान पटाखों की बिक्री पर रोक के बाद अब सुप्रीम कोर्ट देशभर में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर रोक की याचिका पर विचार करेगा।
शुक्रवार को जस्टिस ए के सिकरी की बेंच ने इस संबंध में केंद्र सरकार और पटाखा निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पराली जलाने के मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ साथ मौसम विभाग को भी नोटिस जारी किया है।
दरअसल अर्जुन गोपाल समेत 3 बच्चों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली के वक्त दिल्ली और NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाते हुए सारे लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि 1 नवंबर से पटाखों की बिक्री हो सकेगी। याचिकाकर्ता एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस बैन को देशभर में लगाने की मांग लेकर पहुंचे हैं।
इस याचिका में कहा गया है कि किस तरह से दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के बावजूद पटाखा विक्रेताओं ने अपने घरों से ही पटाखों की बिक्री की। इतना ही नही दीवाली की देर रात तक पटाखा बजाने वालों के ख़िलाफ़ शिकायत मिलने पर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की।
याचिका में मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पूरे देश में पटाखों पर रोक की मांग की गई है। अर्जी में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया की चेन्नई में पटाखों की वजह से इतना प्रदूषण हो गया था कि स्मॉग की वजह से वायु यातायात प्रभावित हुआ था और विमान देरी से चल रहे थे ।
याचिका में ये भी कहा गया है कि 1 नवंबर से शादियों का सीज़न शुरू हो गया जिसमें बड़े पैमाने पर पटाखों की मांग होगी जो शहर की हवा का सबसे ख़राब समय होता है। ऐसा नही है ये केवल शादियों तक सीमित रहेगा, पटाखों की मांग क्रिसमस और नए साल भी रहती है। जिसका असर कई दिनों तक रहता है ऐसे में देश भर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जाए।