भोपाल गैंगरेप : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोषी पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए और वक्त दिया [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
29 Nov 2017 11:27 AM IST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भोपाल गैंगरेप केस में FIR दर्ज ना करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन और हफ्ते का वक्त दिया है।
एडवोकेट जनरल पी के कौरव ने कोर्ट से उन पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का वक्त मांगा था जिन्होंने FIR दर्ज नहीं की और पीडित लडकी को एक पुलिस थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवाते रहे।
एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि पीडिता की रेप संबंधी मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर से प्रथम दृष्टया रिपोर्ट मांगी गई थी और उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट में गलती से ‘ विदआउट ‘ की जगह ‘विद’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार खुद ही निर्णय ले।
एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है तो साथ ही पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जारी है। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए एक मोबाइल एप भी तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए महिला के सीधे बटन दबाते ही पुलिस मुख्यालय और नजदीकी पुलिस थाना चौकन्ना हो जाएगा।
एडवोकेट जनरल ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और ट्रायल शुरु हो चुका है। ये ट्रायल रोजाना सुनवाई के तहत चल रहा है।