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बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेटी के साथ रेप करने वाले पिता की जमानत अर्जी खारिज की [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
23 Nov 2017 4:55 AM GMT
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेटी के साथ रेप करने वाले पिता की जमानत अर्जी खारिज की [आर्डर पढ़े]
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 16 साल की बेटी के साथ रेप करने वाले पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस एएम बदर ने आरोपी देवेंद्र सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पुलिस ने सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए, 376 (2)(एफ) और 506 व 509 के तहत केस दर्ज किया था साथ ही पोक्सो की धारा 6, 10 और 12 के तहत केस दर्ज किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील एसजी कुडले ने दलील दी कि पीड़िता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि ये बात साबित हो सके कि पिता ने रेप किया है। एनजीओ की दखल पर यह केस दर्ज किया गया है। उसने कहा कि पीड़िता मराठी नहीं जानती है और इस तरह एफआईआर उसके बयान पर आधारित नहीं है।

वहीं सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में अन्य गवाहों के बयान दर्ज हैं। पीड़िता के शिक्षक, स्कूल के हेडमास्टर और अन्य के बयान हैं। बयान के मुताबिक पीड़िता ने कहा था कि उनके पिता ने तब रेप किया था जब वह सातवी में थी और कहा कि पिछले 4-5 साल से उसके साथ वह रेप कर रहा है। लेकिन माता-पिता के डर से वह इस बारे में नहीं बता पाई।

लड़की के ट्यूटर ने दावा किया कि जब उन्होंने लड़की के पिता से इस बारे में कहा तो उन्होंने आरोपों को नकार दिया। पीड़िता ने इस बारे में अपने पिता के सामने विरोध किया और फिर 5 फरवरी 2017 को पिता को चेतावनी भी दी लेकिन जब पिता ने नहीं माना तब उसने केस दर्ज कराया। हालांकि बाद में पीड़िता मुकड़ गई लेकिन कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि पीड़िता पिता को बचा रही हो।

अदालत ने कहा कि हो सकता है कि लड़की अपने पिता को बचाना चाहती हो। ये साक्ष्यों को प्रभावित करने का मामला है। लड़की द्वारा एफआईआर के अलावा अन्य साक्ष्य मौजूद हैं। साक्ष्यों की स्थिति और केस की परिस्थितियों को देखते हुए यह यह मामला बेल का नहीं है और अर्जी खारिज की जाती है।


 
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