Begin typing your search above and press return to search.
ताजा खबरें

वैष्णो देवी के लिए नए मार्ग खोलने के NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बाकी निर्देश लागू रहेंगे

LiveLaw News Network
20 Nov 2017 2:41 PM GMT
वैष्णो देवी के लिए नए मार्ग खोलने के NGT के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, बाकी निर्देश  लागू रहेंगे
x

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल  ( NGT)  के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें  24 नवंबर तक वैष्णो देवी यात्रा के लिए नया मार्ग शुरु करने के आदेश दिए गए थे।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मदन बी लोकुर की बेंच ने वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। हालांकि वैष्णों देवी को लेकर NGT के बाकी निर्देश प्रभावी रहेंगे जिसमें प्रतिदिन 50 हजार लोगों को दर्शन की अनुमति भी शामिल है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान बोर्ड की ओप से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि NGT के उस आदेश को लागू नहीं किया जा सकता जिसमें 24 नवंबर तक यात्रा का ैनया मार्ग शुरू करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि मनाली में बर्फ पडनी शुरु हो गई है, ऐसे में इस सडक का काम नहीं किया जा सकता। ये काम फरवरी के अंत तक पूरा होगा। हालांकि उन्होंने NGT के अन्य निर्देशों पर भी रोक की मांग की लेकिन बेंच ने इससे इंकार कर दिया।

 दरअसल 13 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने  वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके मुताबिक, अब रोजाना 50 हजार लोगों को ही दर्शन की इजाजत दी जा सकती है। अगर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो इन्हें अर्द्धकुंवारी या कटरा में रोका जाए। इसके अलावा मंदिर तक जाने के लिए 24 नवंबर से नया पैदल रास्ता खोलने और यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक कारें शुरू करने का आदेश दिया  गया है। साथ ही, मंदिर परिसर में नए निर्माण पर  भी रोक होगी।  वैष्णो देवी में घोड़े और पालकी के इस्तेमाल पर बैन लगाने और प्रदूषण को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस पर NGT ने जम्मू-कश्मीर सरकार से जवाब मांगा है। NGT ने कहा था कि अथॉरिटी 40 करोड़ की लागत से बने नए रास्ते को 24 नवंबर तक यात्रियों के खोले। इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया जा सकता।  अगर फैसले पर फौरन अमल नहीं हुआ तो संबंधित अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कटरा के पास रोड और बस स्टैंड पर गंदगी करने वालों पर 2 हजार का जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

Next Story