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दिल्ली के तीनों नगर निगम लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
13 Nov 2017 11:00 AM GMT
दिल्ली के तीनों नगर निगम लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं : दिल्ली हाई कोर्ट [निर्णय पढ़ें]
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों से कहा है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के बारे में जो सुविधाएं हैं उस बारे में जानकारी प्रकाशित करें और लोगों को इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं।

हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरिशंकर की बेंच ने कहा है कि रजिस्ट्रार आदेश की कॉपी तीनों नगर निगमों यानी नई दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम के चेयरपर्सन को भेजें ताकि लोगों को इस बारे में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया जा सके।

इस मामले में नसरीन खातून नामक याचिकाकर्ता ने अर्जी दाखिल कर कहा कि उन्हें बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र लेने में काफी परेशानी हुई। शकूर बस्ती, यमुना खादर, चिल्ला खादर, कल्याणपुरी इलाके में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य को निर्देश दिया जाए कि वह सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करे ताकि जल्दी ये सर्टिफिकेट मिल सकें। इनके लिए एक ही ऑफिसर हो ताकि हासिये पर जो लोग हैं उन्हें आसानी से सर्टिफिकेट मिले।

सुनवाई के दौरान पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि उनके इलाके के तमाम सरकारी अस्पतालों को कहा गया है कि वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वेबसाइट पर जीवन और मृत्यु के बारे में जानकारी अपलोड करें। इसके लिए लॉगइन और पासवर्ड दिया गया है। हाई कोर्ट ने उक्त जानकारी को संज्ञान में लिया और कहा कि जिस तरह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस बारे में कदम उठाया है उसी तरह से हम चाहते हैं कि बाकी भी ऐसा ही करें। कोर्ट ने  उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्थाई वकील से कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित कराएं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तरह आप भी आदेश को लागू कराएंगे।


 
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