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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अबू सलेम की पेशी का वारंट खारिज किया [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
11 Nov 2017 10:27 AM GMT
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अबू सलेम की पेशी का वारंट खारिज किया [निर्णय पढ़ें]
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल के एक सत्र न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय को ऐसा करने का अधिकार नहीं है।

अबू सलेम अंसारी ने भोपाल के 14वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 जनवरी 2014 को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने अबू सलेम के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/120बी के प्रावधानों और हथियार अधिनियम की धारा 25 के तहत दायर मामला नंबर 40/2007 में उसे भोपाल के परवालिया सड़क थाने में पेश करने के लिए वारंट जारी किया था।

आवेदनकर्ता के वकील ने दलील दी कि सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था और जिन नौ मामलों में उस पर मुकदमा चलाने की बात कही गई थी उसमें भोपाल के इस थाने में दर्ज यह मामला शामिल नहीं है।

इस तरह आवेदनकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम अब्दुल कय्यूम अंसारी बनाम केंदीय जांच ब्यूरो [(2013) 12एससीसी 1] मामले में जिस क़ानून का निर्धारण किया है उसके मुताबिक उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा, “14वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल द्वारा जारी पेशी वारंट न्यायिक अधिकारक्षेत्र के बाहर है और इसलिए इसे निरस्त किया जाता है”।

कोर्ट ने कहा, “चूंकि पर्वालिका सड़क थाने में दर्ज मामले में आवेदक के प्रत्यर्पण का कोई आग्रह नहीं किया गया है इसलिए उस पर एक ऐसे मामले में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जो उसके प्रत्यर्पण से जुड़ा हुआ नहीं है”।


 
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