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पद्मावती पर सुनवाई से किया सुप्रीम कोर्ट ने इंकार, कहा सेंसर बोर्ड ले फैसला [याचिका पढ़े]

LiveLaw News Network
10 Nov 2017 4:45 PM GMT
पद्मावती पर सुनवाई से किया सुप्रीम कोर्ट ने इंकार, कहा सेंसर बोर्ड ले फैसला [याचिका पढ़े]
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संजय लीला भंसाली  की फिल्म 'पद्मावती' की रिलीज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया है। इसलिए नियमों व गाइलाइन्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड को ही इस पर फैसला करना है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सेंसर बोर्ड के अधिकार से पहले इसमें सुनवाई नहीं करेगा। फिलहाल कोर्ट जनहित याचिका के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंसर बोर्ड इस मामले में अपना स्वतंत्र निर्णय ले। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

दरअसल शुक्रवार को 'पद्मावती' की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। याचिका में फिलहाल फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी।

याचिकाकर्ता सिद्धराज सिंह चूडास्मा आदि ने इस बात की आशंका जताई थी कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के चरित्र को जिस तरह दिखाया गया है वो राजपूत समाज को आहत करने वाला हो सकता है. ऐसे में समाज के लोगों को इस बात का मौका मिलना चाहिए कि वो फिल्म को रिलीज से पहले देख सकें. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाए जो फिल्म को देखे।

इस याचिका में ये भी आरोप लगाया गया था कि डायरेक्टर ने इसे बनाने में कुछ ज्यादा ही स्वतंत्रता ली है और तथ्यों के साथ छेड़छाड़ किया है।  इस याचिका में कहा गया था कि फिल्म के गाने में रानी पद्मावती घूमर डांस करती नजर आ रही हैं, जबकि राजघराने की रानियां घमूर और ठुमके नहीं लगाती थीं. इसके साथ ही दीपिका के कपड़ों के कॉस्टयूम पर भी सवाल उठाया गया था। इस याचिका में कहा गया है कि पद्मावती के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेने के बाद ही फिल्म को रिलीज किया जाए।


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