राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने ‘धर्म परिवर्तन ‘ केस में युवती को भेजा ससुराल [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
9 Nov 2017 10:42 AM IST
जोधपुर के 'धर्म परिवर्तन' मामले में अहम फैसला करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने लड़की को उसकी सहमति जताने के बाद ससुराल भेज दिया। युवती के परिवार का आरोप था कि आरोपियों ने जबरन युवती का धर्म परिवर्तन कराया है।
पायल सिंघवी उर्फ आरिफा मोदी को राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को उसके पति के घर भेज दिया है। कोर्ट ने पायल से पूछा था कि क्या वह अपनी इच्छा से ऐसा करना चाहती है? क्या उस पर किसी का दवाब तो नहीं है? युवती द्वारा सहमति जताने के बाद कोर्ट ने उसे ससुराल भेज दिया।
इससे पहले इस केस में जोधपुर बेंच ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ निकाह करने से धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता. दरअसल पायल नाम की एक लड़की के भाई चिराग सिंघवी का आरोप था कि 10 रुपये के स्टांप पेपर पर दस्तखत करवाकर उसकी बहन का धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस बारे में कोर्ट ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा था। कि वह बताए कि धर्म परिवर्तन का नियम-कानून क्या है?
कोर्ट ने यह भी कहा था सिर्फ निकाह करने से धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके लिए कोई ना कोई नियम या कानून तो होगा। जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने तल्ख टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया था कि क्या वो च भी दस रुपए में शपथ पत्र पर स्वयं को गोपाल मोहम्मद लिख सकते हैं ?
दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने प्रतापनगर पुलिस को 25 अक्टूबर 2017 को लड़की के घर से भागकर छह माह पहले ही धर्म परिवर्तन करने और 14 अप्रैल 2017 को मुस्लिम लड़के से शादी करने के मामले की जांच करने का आदेश देते हुए कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और जस्टिस मनोज गर्ग की खंडपीठ ने चिराग सिंघवी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि लड़की 25 अक्टूबर तक हिंदू परिवार में रह रही थी। फिर वह छह महीने पहले धर्म परिवर्तन कर विवाह कैसे कर सकती है, यह संदिग्ध मामला है। साथ ही यह एक लव जिहाद जैसा मामला है, लेकिन इस मामले में पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता की बहन के घर से गायब होने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। पुलिस ने कहा था, उसने छह महीने पहले धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया था।
इससे पहले इस मामले में पुलिस ने कहा था कि कथित गुमशुदा लड़की ने 14 अप्रैल2017 को धर्म परिवर्तन कर फैज मोदी नामक लड़के से शादी कर ली और पुलिस कमिश्नर के समक्ष पेश हो कर सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। इसलिए उसके भाई की एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है।।
इसी दौरान हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से निकाह करने वाली युवती को सात दिन के लिए नारी निकेतन भेजने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने अपनी मर्जी से कोर्ट आई युवती से पूछा था कि क्या वह किसी के दबाव, धमकी या प्रलोभन में है ? युवती ने कहा नहीं, वह अपनी मर्जी से कोर्ट आई है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसकी मर्जी से ससुराल जाने की इजाजत दे दी।