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दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा को सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]

LiveLaw News Network
2 Nov 2017 2:43 PM GMT
दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा को सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को स्कूलों में सबसे निचले स्तर की कक्षा में प्रवेश के लिए आप (एएपी) सरकार द्वारा सुझाए गए ऊपरी आयु सीमा से सहमती जताई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि स्थगन के दौरान प्रवेश की जो प्रक्रिया पूरी हुई उसको छेड़ा नहीं जाएगा।

कोर्ट दिसंबर 2015 को जारी की गई एक सूचना को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इन याचिकाओं में दिल्ली सरकार ने बच्चों के प्रवेश को लेकर ऊपरी आयु की सीमा के बारे में सुझाव दिया है। इस सूचना में मानसिक विकलांगता से ग्रस्त विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के प्रवेश की आयु सीमा के बारे में भी अलग से सुझाव दिए गए हैं।

अभी हाल की एक सुनवाई में कोर्ट ने इस वर्ष अप्रैल में जारी आदेश का उल्लेख किया जिसमें उसने निर्देश दिया था कि सुझावों को आम लोगों के ध्यानार्थ जारी किया जाए और इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि उक्त सूचना का आधार एक शीर्ष निकाय की रिपोर्ट है ताकि बच्चे अपनी आयु के हिसाब से ही उपयुक्त कक्षा में पढ़ाई करें।

इस आशा से कि उसके पुराने आदेश का पालन हुआ है, कोर्ट ने कहा कि आवेदन पर आगे और किसी निर्देश की जरूरत नहीं है।

हालांकि, उसने कहा वह यह आवेदनकर्ता पर छोड़ता है कि अगर उसको लगता है कि कोर्ट के आदेश को लागू करना मुशिकल हो रहा है तो वह कोर्ट की शरण में जा सकता है।


 
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