महाकाल मंदिर में अब RO जल से होगा अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रशासन के प्रस्ताव पर लगाई मुहर
LiveLaw News Network
27 Oct 2017 9:18 PM IST
मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के नियमों में बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
जस्टिस अरूण मिश्रा और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक मंदिर के प्रशासन के प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इनके तहत ज्योर्तिलिंग पर अब सिर्फ RO का जल ही चढाया जा सकेगा और एक भक्त 500 मिलीलीटर से ज्यादा जल नहीं चढा सकेगा। अभिषेक के लिए हर श्रद्धालु को सवा लीटर दूध या पंचामृत चढाने की इजाजत होगी। शिवलिंग को नमी से बचाने के लिए ड्रायर व पंखे होंगे।साथ ही बेल पत्र और फूल आदि उसके ऊपरी भाग में रहेंगे ताकि शिवलिंग के पत्थर को प्राकृतिक सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। शाम पांच बजे अभिषेक पूरा होने के बाद शिवलिंग की पूरी सफाई की जाएगी और इसके बाद सिर्फ सूखी पूजा हो सकेगी। भस्म आरती के दौरान शिवलिंग को सूती कपडे से पूरा ढका जाएगा। अभी तक के नियमों के तहत 15 दिनों के लिए ही आधा ढका जाता था। शिवलिंग पर चीनी पाउडर नहीं लगेगा बल्कि खांडसारी के इस्तेमाल को बढावा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता या पक्षकार 15 दिनों के भीतर आपत्ति या सुझाव दे सकते हैं। कोर्ट मामले की सुनवाई 30 नवंबर को करेगा।
दरअसल 18 वीं सदी में बने महाकाल मंदिर के शिवलिंग के छोटे होते आकार को लेकर सारिका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी को इसके परीक्षण के लिए भेजा था।