तरूण तेजपाल पर गोवा की अदालत ने आरोप तय किए, चलेगा रेप का मुकदमा

LiveLaw News Network

29 Sep 2017 4:49 AM GMT

  • तरूण तेजपाल पर गोवा की अदालत ने आरोप तय किए, चलेगा रेप का मुकदमा

    गोवा की अदालत ने पूर्व महिला सहयोगी के यौन उत्पीड़न और रेप के  आरोपी तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ गुरुवार को आरोप तय कर दिए हैं। तेजपाल पर रेप का मामला भी चलेगा। वहीं तरूण तेजपाल ने अपना अपराध स्वीकर करने से इंकार कर दिया।अब 21 नवंबर से मामले का ट्रायल चलेगा।

    इस मामले में तेजपाल के वकील ने बोंबे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में मापसा कोर्ट की कार्रवाई को रोकने के लिए अर्जी दी थी। मगर हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज करते हुए मापुसा कोर्ट को तेजपाल पर आरोप तय करने के आदेश दिए थे। हालांकि हाईकोर्ट ने मापसा अदालत को इस केस के गवाहों की जांच करने से रोक दिया है।कोर्ट ने आदेश देते हुए इस केस की सुनवाई 1 नवंबर 2017 को तय की है

     इसके पहले 16 जून को हुई सुनवाई से पहले कोर्ट ने पूरे मामले की कोर्ट प्रोसीडिंग के मीडिया में छपने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने  327(3) के तहत मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाई थी।

    मापसा की जिला व सत्र न्यायाधीश विजया पॉल तेजपाल उनके खिलाफ लगे आरोपों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पहले ही खारिज कर चुकी हैं। अभियोजक के अनुसार, अदालत ने कहा कि तेजपाल  के खिलाफ आइपीसी की धारा 341 (दोषपूर्ण अवरोध), 342 (दोषपूर्ण परिरोध), 354 ए और बी (महिला पर यौन प्रवृत्ति की टिप्पणियां और उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना) तथा 376 (रेप) के  k और f सब सेक्शन के तहत आरोप तय किए हैं। गौरतलब है कि तेजपाल की एक जूनियर सहयोगी ने उन पर 2013 में एक कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक पांच सितारा होटल की एक लिफ्ट के अंदर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। तेजपाल  फिलहाल जमानत पर हैं।

    हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि निर्भया मामले के बाद महिलाओं से अपराध के नए कानून आने के बाद हाईप्रोफाइल मामले में तरूण तेजपाल की ही पहली गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि तेजपाल ने आरोप रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में रिवीजन पेटिशन दाखिल कर रखी है। 2684 पेज की चार्जशीट में गोवा पुलिस ने दावा किया है कि तरूण तेजपाल के मामले में उसके पास पुख्ता सबूत हैं कि उन्होंने लिफ्ट में महिला सहयोगी के साथ रेप किया था।

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