हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाए हनीप्रीत [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

27 Sep 2017 5:50 AM GMT

  • हनीप्रीत को नहीं मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाए हनीप्रीत [आर्डर पढ़े]

    देशद्रोह के आरोप झेल रही डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की तीन हफ्ते कि ट्राजिंट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    मंगलवार को जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली की नागरिक नहीं है और ये सब पंचकूला कोर्ट में चल रही कार्रवाई में देरी करने के लिए किया गया। याचिकाकर्ता चाहे तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अगर उन्हें जान का खतरा है तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो सरेंडर कर दें।

    सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जा कर अग्रिम जमानत याचिका दाखिल क्यों नहीं करते। हनीप्रीत की ओर से वकील प्रदीप कुमार आर्य ने कहा कि वो हर वक्त पुलिस की नजर में थी तो देशद्रोह  का केस कैसे लगा दिया गया ?

    वहीं दिल्ली सरकार की दलील थी कि ये घटना पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दायरे में हुई।  FIR, जांच और सुनवाई वहाँ चल रही है।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 3 हफ़्तों के दौरान सुरक्षा का क्या होगा ? आपको अंत में जांच में सहयोग करना होगा। हनीप्रीत की तरफ से कहा गया कि तब तक पंजाब में माहौल शांत हो जाएगा।

    वहीं हाईकोर्ट में हरियाणा पुलिस की ओर से कहा गया कि हनीप्रीत को किसी तरह से ड्राइंग रूम ट्रीटमेंट नही मिलेगा।हनीप्रीत का पासपोर्पट में स्थाई पता सिरसा है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का अधिकारक्षेत्र नही बनता। ये याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए थी।

    हरियाणा पुलिस ने  मांग की कि हनीप्रीत  की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए।

    सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 12 घंटे की सुरक्षा दे सकते हैं ताकि वो जांच में सहयोग कर सके।हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस को कहा कि हनीप्रीत को आपने अभी तक गिरफ्तार नही किया है।हाई कोर्ट ने कहा कि तय सीमा के भीतर वो सरेंडर करें और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया।

    हनीप्रीत ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार है। जब भी जांच एजेंसी उन्हें बुलाएगी वो जांच में सहयोग को तैयार है।जब तक कोर्ट नही कहेगा वो देश छोड़कर नही जाएगी। याचिका में कहा कि उसकी जान को खतरा है। हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है। हनीप्रीत ने मीडिया में उसके और राम रहीम के बीच चल रहे सम्बंधों का जिक्र करते हुए कहा है ये पूरी तरह से गलत है। इससे उनकी छवि को धक्का पहुँचा है।पंचकूला की घटना के पहले उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नही हुआ था। हरियाणा पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फसाया है। याचिका में हनीप्रीत ने ये भी कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो दुनिया की सबसे खतरनाक महिला है जबकि उसकी जान को ड्रग माफ़िया, असामाजिक तत्व और गुरमीत राम रहीम के दुश्मनों से ख़तरा है। हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा कि वो एक अकेली महिला है और कानून का सम्मान करने वाली है। हरियाणा पुलिस का उद्देश्य है कि वो उसे नुकसान, प्रताड़ित, और हानि पहुँचना चाहती है और गिरफ्तार कर वो शर्मिन्दा करना चाहते हैं।  ऐसे में ये साफ हो जाता है कि उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नही है, क्योंकि अगर गिरफ्तार भी किया जाता है तो उसके पास से कुछ भी बरामद नही होगा क्योंकि उसकेपास कुछ है ही नही। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे ताकि वो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सके।

    25 सितंबर को ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा मामले में फरार तीन आरोपियों के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। इनमें हनीप्रीत, डॉ. आदित्य इंसा और पवन इंसा के नाम शामिल हैं। मामले की जांच में जुटी एसआईटी की ओर से अदालत में याचिका लगाई गई थी। इसके बाद हनीप्रीत, डा. आदित्या एवं पवन इंसा के खिलाफ दंगे करवाने और साजिश मामले में वारंट जारी किए गए। एफआईआर नंबर 345 में हनीप्रीत के खिलाफ को आरोपी बनाया गया जबकि पवन और आदित्य इंसा पहले से इस मामले में आरोपी हैं।

    इससे पहले साध्वियों के साथ बलात्कार के दोषी पाए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी मानी जाने वाली हनीप्रीत की भी मुश्किलें बढ़ गई थी जब हनीप्रीत और डेरा के प्रवक्ता आदित्य इंसा सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था।

    हनीप्रीत के खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। उन पर कोर्ट के फैसले के बाद डेरा चीफ राम रहीम को भगाने की साजिश रचने का आरोप है। हनीप्रीत की तलाश में हरियाणा पुलिस की टीम ने नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में भी छापामारी की है।


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