मानहानि मामले में मधु किश्वर के खिलाफ जारी NBW रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो सुनवाई
LiveLaw News Network
22 Sept 2017 5:02 PM IST
मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में जारी गैर जमानती वारंट को रद्द कर दिया है।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ये आदेश सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि वो ट्रायल जारी रखे और मधु किश्वर को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि इस केस में बेवजह सुनवाई नहीं टलेगी।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वारंट पर रोक लगा दी थी। किश्वर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वारंट पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कश्मीर में मीडिया पर कुछ ट्विट किए थे। इन्हीं आधार पर कश्मीर के एक अखबार के प्रधान संपादक ने उन पर मानहानि का मामला दर्ज करा दिया और श्रीनगर की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर तक वारंट पर रोक लगाते हुए कहा था कि इसकी सुनवाई उसी दिन करेंगे।
दरअसल 1 1 सितंबर को समाजसेवी मधु किश्वर को दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर श्रीनगर की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जस्टिस विनोद गोयल ने इस याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें राहत प्रदान करते हुए दिल्ली की अदालत से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर की अदालत में पेश होने की अनुमति दे चुका है। अब वो किस प्रकार का संरक्षण चाहती हैं। वह ट्रायल से बचने का क्यों प्रयास कर रही है ? दरअसल मधु किश्वर के खिलाफ कश्मीर के पत्रकार सईद शुजात बुखारी ने मानहानि का मुकदमा किया है।