दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि ट्रायल में देरी न हो [निर्देश पढ़ें]
LiveLaw News Network
21 Sept 2017 7:25 PM IST
दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी जूडिशियल ऑफिसरों को निर्देश दिया है कि वह ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई के लिए फाइल रिटर्न कर दें ताकि मामले का निपटारा जल्दी हो सके।
चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि जूडिशियल ऑफिसर्स को कहा जाए कि वह ट्रायल कोर्ट/निचली अदालत के रेकॉर्ड को वापस करदें ताकि संबंधित ट्रायल मामले की सुनवाई कर सकें अगर मामले में ऊपरी अदालत का स्टे न हो। चीफ जस्टिस ने कहा है कि तमाम रेकॉर्ड दोबारा ट्रायल कोर्ट से मंगवाया जा सकता है अगर अगली सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ी।
चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह तमाम रेकॉर्ड को सुरक्षित रखवाएं। ट्रायल कोर्ट को सूचित किया जाए कि मामले में अपील पेडिंग हैं और ऐसे में तमाम रेकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।
देखने में आता है कि कई बार ट्रायल कोर्ट के रेकॉर्ड उपरी अदालत में पेंडिंग होने के कारण केस में निचली अदालतों में तारीखें लगती है इसी प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस ने उक्त निर्दश जारी किया है। जस्टिस गीता मित्तल ने इस आदेश के पहले अन्य कई आदेश पारित किए हैं ताकि जूडिशियल सिस्टम ज्यादा कारगर तरीके से काम करे ताकि मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा हो सके।