प्रश्न पत्र लीक मामले में चंडीगढ पुलिस ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के खिलाफ दर्ज की FIR [FIR पढ़े]
LiveLaw News Network
21 Sept 2017 12:45 PM IST
हरियाणा सिविस सर्विस ( न्यायिक) परीक्षा के पेपर लीक मामले में चंडीगढ पुलिस ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार डा. बलविंदर कुमार शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है।
ये FIR प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सेक्शन 8 ( पब्लिक सर्वेंट को प्रभावित कर गलत तरीके से घूस लेना), 9 ( पब्लिक सर्वेंट के साथ निजी प्रभाव के लिए घूस लेना ) और 13 ( पब्लिक सर्वेंट द्वारा आपराधिक दुराचरण) के अलावा IPC 409 ( अमानत में ख्यानत), 420( ठगी) और 120 B ( आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई है।
दरअसल हाईकोर्ट ने रिक्रूटमेंट/ प्रमोशन/ कोर्ट क्रिएशन कमेटी की सिफारिश पर हरियाणा न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा- 2017 को रद्द कर दिया था। कमेटी ने पाया था कि कुछ उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र मिल गया था।
जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस जीएस संधावालिया को बताया गया कि कुल एक साल में डा. शर्मा और अन्य साजिशकर्ता सुनीता के बीच 760 कॉल और एसएमएस हुए। कमेटी ने इस मामले में रजिस्ट्रार के खिलाफ FIR दर्ज करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और कार्रवाई होने तक पद से ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी।
कोर्ट में ये याचिका उम्मीदवार सुमन ने दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि पेपर से एक दिन पहले सुनीता और सुशीला ने उससे संपर्क किया और एक करोड रुपये में प्रश्न पत्र मुहैया कराने की बात की। दोनों ने पेपर के दो सवाल भी बताए थे जो वास्तव में अगले दिन पेपर में आए थे।