रोहिंग्या पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हैं रोहिंग्या, कोर्ट ना दे दखल
LiveLaw News Network
18 Sept 2017 3:09 PM IST

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के विरोध में दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कोर्ट को इस मुद्दे को सरकार पर छोड़ देना चाहिए और देशहित में केंद्र सरकार को पॉलिसी निणय के तहत काम करने देना चाहिए। कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि याचिका में जो विषय दिया गया है, उससे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विपरीत पर असर पड़ेगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। सरकार ने कहा है कि कुछ रोहिंग्या हुंडी, हवाला चैनल के जरिये पैसों के लेनदेन, रोहिंग्यो के लिए फर्जी भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज़ हासिल करना और मानव तस्करी आदि देशविरोधी और अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि कई रोहिंग्या अवैध नेटवर्क के जरिये अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं और पैन कार्ड और वोटर कार्ड हासिल कर चुके हैं।
हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने यह भी पाया है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन ISIS तथा अन्य आतंकी ग्रुप बहुत सारे रोहिंग्याओं को भारत के संवेदनशील इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश में शामिल किए हुए है। कुछ आतंकवादी पृष्ठभूमि वाले रोहिंग्याओं की जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद और मेवात में पहचान की गई है। ये देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। सरकार ने कहा है कि भारत में आबादी ज्यादा है और सामाजिक,आर्थिक तथा सांस्कृतिक ढांचा जटिल है, ऐसे में अवैध रूप से आए हुए रोहिंग्याओं को देश में उपलब्ध संसाधनों में से सुविधायें देने से देश के नागरिकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे भारत के नागरिकों और लोगों को रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। साथ ही इनकी वजह से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।
केंद्र सरकार ने ये भी कहा कि रोहिंग्या को यहाँ रहने की इजाजत दी गई तो बौद्ध धर्म को मानने। वाले भारत के नागरिकों के ख़िलाफ़ हिंसा होने की पूरी संभावना है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से ASG तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के सामने कहा कि कोर्ट को इस मुद्दे में दखल नहीं देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो देखेंगे कि कोर्ट कानूनन इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकता है या नहीं। अब इस मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर को होगी।
वहीं प्रशांत भूषण ने मांग की कि कोर्ट को इस मामले में NHRC को भी नोटिस करना चाहिए लेकिन फिलहाल कोर्ट ने एेसा करने से इंकार कर दिया।
इससे पहले याचिकाकर्ता रोहिंग्या मुस्लिमों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर कहा है कि रोहिंग्या को वापस भेजे जाने का फैसला ना सिर्फ मनमाना है बल्कि उनके जीने के अधिकार के खिलाफ भी है। अगर उन्हें वापस भेजा गया तो उनकी जान को खतरा है। हलफनामे के साथ कुछ अतिरिक्त दस्तावेज और आठ अगस्त को गृह मंत्रालय द्वारा अथॉरिटी को जारी दिशा निर्देश की प्रति भी लगाई गई है।
इससे पहले चार सितंबर को रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने से रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ASG तुषार मेहता से कहा था कि वो केंद्र सरकार से इस मसले पर निर्देश लेकर कोर्ट को बताएं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामला 40 हजार रोहिंग्या से जुडा है। फिलहाल केंद्र सरकार ये आश्वासन दे कि वो रोहिंग्या को वापस भेजने लेकर कोई कदम नहीं उठाएगी। लेकिन केंद्र की ओर से ASG तुषार मेहता ने फिलहाल मामले में कोई पक्ष रखने से इंकार कर दिया था।
गौरतलब है कि बर्मा से भागकर भारत आए रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
ये याचिका दो शरणार्थियों ने दाखिल की है जिन्होंने 14 अगस्त 2017 की रॉयटर की खबर का हवाला दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को गैरकानूनी रूप से देश में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों, जिनमें रोहिंग्या भी शामिल हैं, उनकी पहचान करने और निर्वासित करने के आदेश दिए हैं। रोहिंग्या बौध धर्म बहुलता वाले बर्मा में कारवाई का सामना कर रहे हैं। देश में इस वक्त करीब 40 हजार रोहिंग्या मुस्लिम बताए जा रहे हैं।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 51 ( C) के खिलाफ है। उनका ये भी कहना है कि ये अवापसी नियम के सिद्धांत के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि किसी भी शरणार्थी को एेसे देश में वापस नहीं भेजा जाएगा जहां उसकी जान का खतरा हो। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत याचिकाकर्ता व अन्य रोहिंग्या को राहत मिलेगी जो बर्मा में खूनी खेल, कारवाई और हिंसा से बचकर भारत आए हैं।
अर्जी में UNHRC की 2016 की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया जिसमें बर्मा में अथॉरिटी द्वारा रोहिंग्या मुस्लिम के जीने के अधिकार, स्वतंत्रता और सुरक्षा को लेकर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का जिक्र किया गया है। ये भी कहा गया है कि उन्हें बर्मा की नागरिकता नहीं दी गई है जिसके कारण ये मामले और बढ गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया गया है कि रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ बर्मा में किस तरह का बर्बर बर्ताव किया जा रहा है। खासतौर से महिलाओं व बच्चों के साथ हिंसा की जा रही है। उन्हें सिगरेट से जलाया जा रहा है। दाढी जलाई जा रही है। टार्चर किया जा रहा है, अवैध तौर पर हिरासत में रखा जा रहा है और मेडिकल सुविधाएं देने से इंकार किया जा रहा है। साथ ही उनका यौन शौषण भी किया जा रहा है।
अर्जी में कहा गया है कि भारत में शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है और एेसे में UNHRC के नियमों को ही आधार माना जाता है। इसके तहत उन्हें देश में रहने की इजाजत दी जाती है। याचिका में इसी आधार पर रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत में ही रहने और उपयुक्त सुविधाएं दिलाने की मांग की गई है।
इसके समर्थन में जम्मू के सात हजार रोहिंग्या और तीन वकीलों ने भी अर्जी दायर की है जबकि इस मामले में पूर्व आरएसएस विचारक के एन गोविंदाचार्य और चेन्नई के एक संगठन ने कहा है कि रोहिंग्या को वापस भेजा जाना चाहिेए।

