रेयान स्कूल के ट्रस्टी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे, गिरफ्तार रीजनल हेड ने सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

LiveLaw News Network

16 Sep 2017 10:45 AM GMT

  • रेयान स्कूल के ट्रस्टी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे, गिरफ्तार रीजनल हेड ने सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

    सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में रेयान ग्रुप के तीन ट्रस्टियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की हैं। ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता अगस्टाइन एफ. पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई हैं। हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है।

    इससे पहले बोंबे हाईकोर्ट ने तीनों ट्रस्टियों को पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिए थे और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए एक दिन का वक्त दिया था | वहीं रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के उत्तरी क्षेत्र से प्रमुख फ्रांसिस थॉमस ने भी नियमित जमानत की मांग को लेकर सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जमानत याचिका में फ्रांसिस की ओर से कहा गया है कि वो सीधे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर रहे हैं क्योंकि गुडगांव और सोहना बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास किया है कि कोई भी वकील उनका केस नहीं लडेगा। इसके अलावा उनकी केस को हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

    याचिका में फ्रांसिस ने आरोप लगाया है कि इस घटना के बाद हरियाणा पुलिस ने दबाव के चलते उन पर कार्रवाई की है जो कि पूरी तरह गलत है। छात्र की हत्या के बाद जनता और मीडिया की लगातार कवरेज के चलते दबाव में हरियाणा पुलिस ने आनन फानन में बिना सोचे समझे जेजे एक्ट में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

    गौरतलब है कि  आरोपी रेयॉन के उत्तरी जोन के हेड फ्रांसिस थॉमस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में केस को हरियाणा से बाहर दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई करेगा।

    बुधवार को आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने केस को रखा था। इस  याचिका में कहा गया है कि गुड़गांव और सोहना बार एसोसिएशन ने इंकार किया है कि कोई वकील उनका केस नहीं लडेगा। एेसे में अनुच्छेद 21 के तहत फ्री एंड फेयर ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है।

    आरोपी की इस याचिका में कहा गया है कि मामले की सुनवाई दिल्ली में हो तो बेहतर होगा.

    गौरतलब है कि सात साल के छात्र की हत्या के मामले में सोहना पुलिस ने स्कूल के रीजनल हेड फ्रांसिस थॉमस और एचआर हेड जॉयस थॉसम को 11 सितंबर को 75 ज्वूनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। दोनों पुलिस रिमांड पर भेजे गए थे।

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