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जेटली मानहानि मामले में 25 सितंबर तक फैसला दे दिल्ली हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
15 Sep 2017 2:46 PM GMT
जेटली मानहानि मामले में 25 सितंबर तक फैसला दे दिल्ली हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट
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अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि वो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर 25 सितंबर तक निपटारा करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।

दरअसल राघव ने मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है। राघव का कहना है कि सिर्फ रिट्वीट करने के आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता। उनकी ओर से पेश आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में कहा कि ये मामला IT एक्ट का है। वहीं जेटली की ओर से पेश मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होनी चाहिए।

दरअसल अरुण जेटली मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में कहा था किसी ट्विट को रिट्विट करने से मानहानि का मामला नहीं चल सकता। उन्होंने आरोपों को रद्द करने की मांग भी की थी। ।इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं।

याचिका में कहा गया था कि ये मामला ट्विट से जुडा है और ये आपराधिक मानहानि का केस नहीं है। उन्होंने बस ट्विट को रि ट्विट किया था। ये IT एक्ट के दायरे में है। इसलिए उनके और केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को रद्द किया जाना चाहिए। अर्जी में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दे क्योंकि पहले ही ये मामला वहां लंबित है।
दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाने पर अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को बतौर आरोपी समन जारी किए थे। बाद में आरोपियों ने कोर्ट से जमानत ले ली थी।

 इसके अलावा अरूण जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट में दस करोड रुपये के सिविल मानहानि का मामला भी दाखिल कराया है।

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