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मधु किश्वर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर तक गिरफ्तारी के वारंट पर रोक लगाई

LiveLaw News Network
15 Sep 2017 11:08 AM GMT
मधु किश्वर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर तक गिरफ्तारी के वारंट पर रोक लगाई
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सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की निचली अदालत द्वारा मानहानि मामले में जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लग दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा।

शुक्रवार को मधु किश्वर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वारंट पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कश्मीर में मीडिया पर कुछ ट्विट किए थे। इन्हीं आधार पर कश्मीर के एक अखबार के प्रधान संपादक ने उन पर मानहानि का मामला दर्ज करा दिया और श्रीनगर की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर तक वारंट पर रोक लगाते हुए कहा कि इसकी सुनवाई उसी दिन करेंगे।

दरअसल 1 1 सितंबर को समाजसेवी मधु किश्वर को दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। मानहानि मामले में पेश नहीं होने पर श्रीनगर की अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जस्टिस विनोद गोयल ने इस याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन्हें राहत प्रदान करते हुए दिल्ली की अदालत से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर की अदालत में पेश होने की अनुमति दे चुका है। अब वो किस प्रकार का संरक्षण चाहती हैं। वह ट्रायल से बचने का क्यों प्रयास कर रही है ? दरअसल मधु किश्वर के खिलाफ कश्मीर के पत्रकार सईद शुजात बुखारी ने मानहानि का मुकदमा किया है।

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