राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले को देखने के लिए कमिटी बनाने की अर्जी खारिज
LiveLaw News Network
14 Sep 2017 12:15 PM GMT

मद्रास हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि संस्थान में कमिटी बने रहना चाहिए ताकि राष्ट्रीय झंडे के अपमान के मामले को देखे।
हाई कोर्ट के जस्टिस एम. सत्यनारायण और जस्टिस एम. धनदंडपति की बेंच ने कहा कि कंपनी के संविधान ने तो व्यावहारिक हैं और न ही उसकी जरूरत है। कोर्ट ने एडवोकेट एन. रंजीत कुमार की अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में कहा गया था कि जो झंडा संस्थान में फहराया गया था उसका कलर अलग था और नियम की अनदेखी की गई थी। कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि नियम पहले से मौजूद है। हर आदमी को नैशनल फ्लैग का सम्मान करना होता है। अगर कोई उसका अपमान करता है तो उसके खिलाफ प्रीेवेंशन ऑफ इंसल्ट टु नैशनल ओनर एक्ट के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। अगर कोई शिकायत है तो इस एक्ट के तहत शिकायत की जा सकती है और इसके तहत कार्रवाई का प्रावधान है।