ब्लू व्हेल बोंबे हाईकोर्ट में भी, हाईकोर्ट ने सर्च इंजनों से कहा मामला गंभीर
LiveLaw News Network
14 Sept 2017 2:14 PM IST
जानलेवा ब्लू व्हेल गेम सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बोंबे हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। बोंबे हाईकोर्ट ने सर्च इंजन फेसबुक और गूगल को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
गुरुवार को हई सुनवाई में हाईकोर्ट ने फेसबुक और गूगल के भारतीय अफसरों को फटकार भी लगाई। सुनवाई के दौरान दोनों के ही वकीलों का कहना था कि उन्हें कल ही जनहित याचिका की प्रति मिली है। इस पर कोर्ट ने कहा आपको मामले की गंभीरता पता है।
गूगल और फेसबुक के वकीलों ने दलील दी कि याचिका में उनके भारतीय दफ़्तर को पक्षकार बनाया गया है जबकि उनके मुख्य कार्यालय विदेशों में हैं।
इसपर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस मंजूला चेलॉर और जस्टिस नितिन जमदार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप को पहले जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिये । लोग मर रहे हैं और आप टेक्निकल ग्राउंड पर अपने खिलाफ मामला खारिज करवाना चाहते हैं ?
हाईकोर्ट ने दोनों कंपनियों के वकीलों को आदेश दिया कि याचिका कर्ता के वकील को विदेशों में दोनों कंपनियों के दफ्तरों वे पते और पूरी जानकारी दे ताकि उन्हें भी पार्टी बनाया जा सके। साथ ही एक सप्ताह में हलफनामा दायर कर ये बताएं कि ब्लू व्हेल गेम के लिंक क्यों नही हटाई जा रहे हैं।
खास बात ये है कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और मुंबई साइबर सेल की तरफ से कोर्ट में कोई उपस्थित नही हुआ ।
दरअसल वकील शहजाद नकवी ने बोंबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर फेसबुक, गूगल और याहू जैसी सर्च इंजन कंपनियों को ब्लू व्हेल गेम के सर्कुलेशन को ब्लॉक करने का आदेश देने की मांग की है।
गौरतलब है कि एेसी ही याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर को सुनवाई करेगा जबकि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सर्च इंजनों को शॉ कॉज नोटिस जारी किया था।