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सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक मध्य प्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को, 616 खाली सीटें भरने की इजाज़त

LiveLaw News Network
12 Sep 2017 11:37 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक मध्य प्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को, 616 खाली सीटें भरने की इजाज़त
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मध्य प्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डेंटल कॉलेजों को NEET के तहत दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन और दिनों का वक्त दे दिया है। प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकार ने लिस्ट 10 सितंबर की शाम 4 बजे दी थी ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि 11 सितंबर तक दाखिले पूरे करना संभव नहीं है।

प्राइवेट डेंटल कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर कोर्ट उन्हें 10 दिनों का समय नही देना चाहती तो 3 दिनों का समय दे दे। वही डेंटल कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने इस याचिका का विरोध किया और  कहा फैसले के मुताबिक प्राइवेट डेंटल कॉलेज को 11 सितंबर तक दाखिलों को पूरा किया जाए।

डेंटल कॉउंसिल ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि राज्य सरकार से ये पूछा जाए कि आखिरी समय में उन्होंने प्राइवेट डेंटल कॉलेज को लिस्ट क्यों दी जबकि राज्य सरकार को लिस्ट पहले देना चाहिए था।

दरअसल मध्य प्रदेश के प्राइवेट डेंटल कॉलेज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट के उन आदेशों में संशोधन की मांग की थी जिसमें कोर्ट ने 29 अगस्त को 10 दिनों की और 7 सितम्बर को 3 और दिनों की मोहलत दी थी ताकि NEET के तहत दाखिले की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।

प्राइवेट डेंटल कॉलेजों ने अपनी याचिका में कहा कि 10 सितंबर तक 14 कॉलेजों की 1,320 सीट में से 704 सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो गई है लेकिन अभी भी 616 सीटों पर दाखिले होने बाकी गई लिहाज़ा कोर्ट 10 दिनों का और समय दे ताकि दाखिले के प्रक्रिया पूरी की जा सके।
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