10 और 11 अक्टूबर को एंबी वैली की नीलामी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सहारा प्रमुख कानून को बच्चों का खेल ना समझें

LiveLaw News Network

11 Sep 2017 4:23 PM GMT

  • 10 और 11 अक्टूबर को एंबी वैली की नीलामी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सहारा प्रमुख कानून को बच्चों का खेल ना समझें

    सहारा- सेबी विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 और 11 अक्टूबर को एंबी वैली की नीलामी होगी। सहारा समूह को किसी तरह की रियायत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल लिक्विीडेटर द्वारा एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया पर बदलाव करने से इंकार कर दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेबी सहारा मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख को नवंबर के दो महीने पोस्ट डेटेड चेक के लिए वक्त दिया जाना कानून का मखौल उडाना होगा। अगर उनकी बात मानी गई तो ये संदेश जाएगा कि कानून का पालन ना करने वालों के साथ सहानुभूति बरती जा रही है।

    पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में एंबी वैली की नीलामी होगी। 17 अक्टूबर को नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वालों को ई-मेल से जानकारी दी जाएगी। सफल बोलीकर्ता को 16 जनवरी 2018 तक पूरी रकम जमा करानी होगी।

    चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सहारा को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सहारा प्रमुख ये सोचते हैं कि वो कानून के साथ खेल सकते हैं तो वो तो वो गलत इंप्रेशन में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कोई प्रयोगशाला नही है जहाँ बच्चे खेलने आते है। कोर्ट ने कहा सहारा प्रमुख कोर्ट को एक प्रयोगशाला की तरह ट्रीट कर रहे है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि वेंटिलेटर पर कोई अधिक दिन पर नहीं रह सकता।

    सोमवार को सुनवाई के दौरान सहारा प्रमुख सुब्रत राय की ओर से दलील दी गई कि 24000 करोड़ की राशि मे से करीब 16 हजार करोड़ रुपये जमा करा चुके है। अब 8657 करोड़ बाकी है। उक्त राशि को जमा करने के लिए 2 महीने का समय दिया जाए। हालांकि  सेबी ने इसका विरोध किया।  चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी मांग पर हम आदेश जारी करेंगे

    शाम को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि अगर सहारा प्रमुख सोचते है वो कानून के साथ खेल सकते हैं तो वो गलत इंप्रेशन में है।

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेबी सहारा मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा की एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि सहारा प्रमुख को नवंबर के दो महीने पोस्ट डेटेड चेक के लिए वक्त दिया जाना कानून का मखौल उडाना होगा। संभवत वो सोच रहे है कि वेंटिलेटर पर जितना समय चाहे रह सकते है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अच्छी तरह से की सलाह दी गई होगी कि इंसान अगर वेंटिलेटर पर जाता है तो लंबे समय तक बना नही रह पाता। एक समय ऐसा आता है कि वो अचैतन्य हो जाता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे में आदेश देते है कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी। नीलामी के वक़्त बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जरनल नीलामी के जगह यानी मुम्बई में व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहेंगे। एंबी वैली की नीलामी होने के दौरान कोई पक्ष मामले की सुनवाई की मांग कर सकता है।

    सोमवार को सहारा सेबी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली  सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया था सि एंबी वैली की नीलामी की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख की नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका खारिज की थी और कहा था कि  14 अगस्त को ही नीलामी का पब्लिक नोटिस जारी होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश के मुताबिक रुपये जमा कराएंगे तो सही आदेश पास करेंगे।

    10 अगस्त को एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी।

    सहारा ने अपनी याचिका में कहा था कि एेंबी वाली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए क्योंकि रुपये वापस करने के लिए वो किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं।

    दरसअल 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 11 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एंबी वैली प्रॉपर्टी के नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले बकाया पैसे जमा हो उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नही। हम ये भी देखेंगे कि वो निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था।


     
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