अयोध्या विवादित भूमि पर दस दिनों के भीतर नए ऑब्जर्वर नियुक्त करे हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

11 Sep 2017 11:29 AM GMT

  • अयोध्या विवादित भूमि पर दस दिनों के भीतर  नए ऑब्जर्वर नियुक्त करे हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को विवादित जमीन की निगरानी के लिए नए ऑब्जर्वर  नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।

    सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को 10 दिन के भीतर दो जजों को ऑब्जर्वर नियुक्त करने को कहा है।
    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें जिला जज, अतिरिक्त जज या स्पेशल जज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छह जिलों के जजों की सूची हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को वापस भेजी है। वहीं मोहम्मद हाशिम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वक़ील कपिल सिब्बल की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया। कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि टीएम खान और दूसरे एस के सिंह को ही ऑब्जर्वर रहने दिया जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पिछले 14 साल से ऑब्जर्वर हैं। इस लिए बेहतर होगा उनसे पूछ लिया जाए कि क्या वो ऑब्जर्वर बना रहना चाहते है या नही ? लेकिन जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि हाईकोर्ट के जज को कैसे ये कहा जा सकता है? चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि बेहतर होगा कि ये काम हाईकोर्ट पर ही छोड दिया जाए।

    अयोध्या विवादित भूमि पर पुराने दो ऑब्जर्वर की जगह नई नियुक्ति करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रहा था।हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये दो सेशन जज थे जिनमें एक टीएम खान रिटायर हो गए और दूसरे जज एस के सिंह हाईकोर्ट जज बन गए है। एेसे में अब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करे।

    इस बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दरअसल ये ऑब्जर्वर हर दो हफ़्ते में जगह का निरीक्षण कर विवादित भूमि  पर निगरानी और वहां के हालात देखते हैं।


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