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तीन हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में चलेगी " आशीर्वाद" की लडाई, डिंपल ने हलफनामे में कहा, कभी राजेश खन्ना को नहीं त्यागा

LiveLaw News Network
8 Sep 2017 11:00 AM GMT
तीन हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में चलेगी  आशीर्वाद की लडाई, डिंपल ने हलफनामे में कहा, कभी राजेश खन्ना को नहीं त्यागा
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देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद से शुरु हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अब तीन हफ्ते बाद होगी।

शुक्रवार को सुनवाई  के दौरान डिंपल कपाडिया की तरफ से मामले की सुनवाई 3 हफ़्ते के लिए टालने की मांग की गई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने इसे मानते हुए सुनवाई को टाल दिया।

इससे पहले कोर्ट में दाखिल हलफनामे में राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाडिया ने कहा

था कि उन्होंने राजेश खन्ना को कभी भी नहीं त्यागा। डिम्पल कपाड़िया का कहना है कि उनके और उनके पति सुपरस्टार राजेश खन्ना के बीच मधुर संबंध थे। ये बात बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है कि राजेश खन्ना और उनका संबंध खत्म हो गया था। वह अपनी बेटियों के साथ राजेश खन्ना से उनके घर आशीर्वाद में अक्सर मिलने जाया करती थी। कभी कभी दामाद अक्षय कुमार भी उनके साथ आशीर्वाद जाते थे। वो राजेश खन्ना की नियमित रुप से देखभाल करती थी। वसीहत लिखते वक्त राजेश खन्ना सोचने समझने की स्थिति में थे और उनहोंने अपने पूरे होशों हवाश में वसीहत लिखी थी।

गौरतलब है कि अनीता आडवाणी ने खुद को लिव इन पार्टनर बताते हुए बोंबे की कोर्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दाखिल किया। लेकिन हाईकोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को  चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी ट्विंकल और दामाद अक्षय कुमार को नोटिस भेजा था।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल डिंपल ने जवाब में कहा है कि उन्होंने राजेश खन्ना से कभी तलाक नहीं लिया। शादीशुदा व्यक्ति से लिव इन रिलेशनशिप में रहना गैर कानूनी है। अनिता आडवाणी राजेश खन्ना के साथ लिव इन रिलेशन में आशीर्वाद में रहती ही नहीं थी तो घर से बाहर से निकालने का सवाल कहा पैदा होता है ? इसके अलावा घरेलू हिंसा का मामला पार्टनर के अलावा उन संबंधियों पर हो सकता है जो एक साथ घर में रहते हों। डिंपल ने कहा है कि वो तो उस घर में रहती ही नहीं थी तो उन पर अनीता ये केस नहीं कर सकती और हाईकोर्ट ने सही फैसला सुनाया है।  एेसे में अनिता घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत खुद को पीड़िता बताकर कैसे राहत मांग सकती है ?

दरअसल 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना की मृत्यू से कुछ दिन पहले ही अनीता आडवाणी ने ये केस किया था। सुप्रीम कोर्ट में अनीता ने कहा है कि दो दशक से ज्यादा वक्त से डिंपल ने राजेश खन्ना को त्याग दिया था।  राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के अलग होने के बाद 25 साल से वो सुपरस्टार के साथ रह रही थीं। हर अच्छे बुरे वक्त में वो जीवन साथी की तरह रही इसलिए वो केस दाखिल करने की हकदार है। याचिका में ये भी कहा है कि डिंपल व अन्य ने राजेश खन्ना से गलत तरीके से वसीहत लिखवा ली थी। फिल्म स्टार अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना ने भी डिंपल कपाडिया के हलफनामे को अपनाया है।

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