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राकेश रोशन को राहत, कृष 3 पर कॉपीराइट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

LiveLaw News Network
8 Sep 2017 10:56 AM GMT
राकेश रोशन को राहत, कृष 3 पर कॉपीराइट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
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फिल्मकार राकेश रोशन पर फिलहाल देहरादून की अदालत में कॉपीराइट एक्ट के तहत जारी ट्रायल नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राकेश रोशन को राहत देते हुए कृष 3 फिल्म को लेकर कॉपीराइट का मामले की अदालत में चल रही कानूनी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने रोक लगाते हुए कहा कि देखना होगा कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई चल सकती है या नहीं।

वहीं कोर्ट ने राकेश रोशन की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

वहीं सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि ये किताब विज्ञान फिक्शन पर आधारित है।

दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक राकेश रोशन की याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने पिछले दिनों उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन उनके खिलाफ इस बीच निचली कोर्ट में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल कर देने से हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक हटाते हुए याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अब चार्जशीट पर निचली अदालत में ही सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि 21 मई  2016 को देहरादून के उपन्यासकार रूपनारायण सोनकर ने देहरादून के डालनवाला थाने में फिल्मकार राकेश रोशन के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि फिल्मकार ने अपनी सुपरहिट फिल्म कृष-थ्री में बिना उनकी अनुमति के उनके उपन्यास सुअरदान के अंश लिए हैं।

शिकायत में कहा गया है कि कृष 3 में विवेक ओबरॉय और कंगना रनौत द्वारा निभाए गए "मानवर" के किरदार उनके उपन्यास से लिए गए है। लेकिन इनके लिए राकेश रौशन ने ना तो लाइसेंस लिया और ना ही उनकी इजाजत ली।

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