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ओवर लोडेड पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर नजर रखें और चेक करेंः उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी से कहा

LiveLaw News Network
8 Sep 2017 10:50 AM GMT
ओवर लोडेड पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर नजर रखें और चेक करेंः उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एसएसपी से कहा
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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन कराएं और इस  बात को सुनिश्चित करें कि कोई भी ओवर लोडेड ट्रक, वाहन या स्कूल बस न चले।

इस मामले में अरुण कुमार नामक शख्स ने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है और कहा है कि पड़ोसी राज्यों से भी बसें आ रही है और ओवर लोडेड होती है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नियम का पालन कराए और ये सुनिश्चित हो कि कोई भी ओवर लोडेड वाहन न चलाए। इस मामले में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि इन कारणों से कई एक्सिडेंट हुए हैं। ऐसे में निर्दश जारी किया जाना चाहिए कि स्टेट अथॉरिटी मोटर व्हीकल एक्ट का पालन सुनिश्चित कराए।

याचिकाकर्ता की गुहार है कि सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और अन्य संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिया जाए कि वह मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-66, 86 व 88 का कड़ाई से पालन कराएं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वह पड़ोसी  राज्यों से आने वाले बसों पर नजर रखें और ओवर लोडेड बसें या फिर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले बसों पर कार्रवाई करें।

राज्य सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि वह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड बसों, ट्रकों, मैक्सी, स्कूल वैन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि के लिए सुनिश्चित करें कि वह नियम का कड़ाई से पालन करें।


 
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