NEET की काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को तीन दिन और दिए
LiveLaw News Network
7 Sep 2017 3:06 PM GMT

मध्य प्रदेश में मेडिकल दाखिले के लिए NEET की काउंसलिंग की तारीख को बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दाखिले की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन और दिनों का वक्त दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उसने इसके लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी थी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग को लेकर दाखिल मध्यप्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 10 दिनों के भीतर फिर से NEET के तहत दाखिले किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश को लागू किया जाना चाहिए।
दरअसल पिछले साल सितम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने 2016-17 एडमिशन के लिए मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग को रद्द कर दिया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार ने अंडरग्रेजुएट कॉलेजों में काउंसलिंग कराने को लेकर केन्द्र के प्रावधानों का पालन नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों को नए सिरे से काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया था और राज्य सरकार को भी केन्द्र सरकार और कानून के तहत दिए गए नियमों और निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पाया था कि प्राइवेट कॉलेजों ने भी मेडिकल के अंडरग्रेजुएट कोर्स की काउंसलिंग में केन्द्र की गाइडलाइन्स को लागू नहीं किया था।
गौरतलब है कि पूरे भारत में MBBS और BDS कोर्स में दाखिले के लिए NEET को अनिवार्य किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में मेडिकल परीक्षा के उम्मीदवारों ने NEET 2017 को रद्द किए जाने की मांग की थी।