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"ट्विट को रिट्विट करने से मानहानि नहीं," राघव चड्ढा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

LiveLaw News Network
7 Sep 2017 1:09 PM GMT
ट्विट को रिट्विट करने से मानहानि नहीं, राघव चड्ढा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
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अरुण जेटली मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा है किसी ट्विट को रिट्विट करने से मानहानि का मामला नहीं चल सकता। उन्होंने आरोपों को रद्द करने की मांग भी की है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट मामले की सुनवाई 11 सितंबर को करेगा।

गुरुवार को राघव चड्ढा की ओर से वकील आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की।इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं।

याचिका में कहा गया है कि ये मामला ट्विट से जुडा है और ये आपराधिक मानहानि का केस नहीं है। उन्होंने बस ट्विट को रि ट्विट किया था। ये IT एक्ट के दायरे में है। इसलिए उनके और केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को रद्द किया जाना चाहिए।अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दे।

दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाने पर अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और दीपक बाजपेयी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसके अलावा जेटली ने दिल्ली हाईकोर्ट में दस करोड रुपये के सिविल मानहानि का मामला भी दाखिल कराया है।

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