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चारा घोटाला मामले में लालू यादव का ट्रांसफर याचिका खारिज

LiveLaw News Network
1 Sep 2017 12:04 PM GMT
चारा घोटाला मामले में लालू यादव का ट्रांसफर याचिका खारिज
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झारखंड हाई कोर्ट ने आरजेडी चीफ लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लालू यादव ने चारा घोटाला मामले को सीबीआई स्पेशल कोर्ट से किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। देवघर ट्रेजरी से पैसे निकालने के मामले में 64/96 का मामला दर्ज किया गया था और इस केस को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गई थी।

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि याचिका खारिज कर दी गई है। यानी अब केस सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह की अदालत में ही चलेगी।

हाई कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा कि बिहार के डीजीपी सुनील कुमार का दोबारा बयान होगा और बतौर बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश होंगे। इससे पहले लालू यादव की ओर से अर्जी दाखिल कर दलील दी गई थी कि केस ट्रांसफर किया जाए क्योंकि इस कोर्ट में न्याय नहीं हो पाएगा। डीजीपी का बयान बीच में ही रोक दिया गया था। 29 जुलाई को उन्हें बयान के लिए बुलाया गया था। बिहार में सरकार बदलने के कारण व्यस्तता की वजह से वह नहीं आ पाए थे। 3 अगस्त को अरर्जी लगी थी कि वह बयान के लिए किसी और कोर्ट में रांची आए हुए हैं। सीबीआई ने उनके बयान की रेकॉर्डिंग कराई। लेकिन बीच में ही 10 अगस्त की तारीख तय कर दी गई। लेकिन उस दिन लालू यादव की ओर से एग्जामिन करने से मना कर दिया गया था।

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