पाली हिल्स बंगला विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दिलीप कुमार को 20 करोड रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा।

LiveLaw News Network

30 Aug 2017 3:05 PM GMT

  • पाली हिल्स बंगला विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दिलीप कुमार को 20 करोड रजिस्ट्री में जमा कराने को कहा।

    प्रसिद्ध फिल्म एक्टर दिलीप कुमार के मुंबई के पाली हिल्स बंगले के विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बडा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म अभिनेता दिलीप कुमार से कहा है कि वो रियल एस्टेट फर्म को आंशिक भुगतान के तौर पर 20 करोड़ की रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराए।

    बुधलार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने फैसले में दिलीप कुमार से कहा कि वो चार हफ़्ते के अंदर डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर रजिस्ट्री में 20 करोड़ की रक़म जमा कराए और फर्म को इसकी सूचना दें। सूचना मिलने के बाद प्राजिता डवलपर बंगले पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड को हटा दे और सात दिन के अंदर मुम्बई पुलिस कमिश्नर या उनके नामित अफसर  की मौजूदगी में दिलीप कुमार को बंगला सौप दे। मुबई पुलिस कमिश्नर एक हफ्ते के अंदर इस बारे में रिपोर्ट रजिस्ट्री को रिपोर्ट सौंपे। उसके बाद प्राजिता डेवलपर 20 करोड़ की रकम निकाल सकता है।

    सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट फर्म को हुए नुक़सान के सही सही आकलन के लिए रिटायर सुप्रीम कोर्ट जज पी वेंकटारामा रेड्डी को मध्यस्थ नियुक्त किया है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि प्राजिता डेवलपर 20 करोड़ से ज़्यादा की रकम का हकदार है या नहीं।
    गौरतलब है कि 23 अगस्त को मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्ष अपने मध्यथ से मध्यक्षता कराना चाहते हैं इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ही मध्यक्षता के लिए नाम तय करेगा।

    दरअसल 31 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार और बिल्डर को आपस में बैठकर बातचीत कर हल निकालने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिलीप कुमार की उम्र 95 साल है और कोर्ट केस से शायद हल नहीं निकले इसलिए इस मामले में आपस में मिल बैठकर बात करें। दिलीप कुमार की ओर से मुकुल रोहतगी और बिल्डर प्राजिता की और से पेश पी चिदंबरम को कोर्ट ने कहा था कि वो दोनों इस मामले में बातचीत कराएं। सुनवाई के दौरान दिलीप कुमार की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि ये बंगला दिलीप कुमार का है जो 95 साल के हैं और प्रसिद्ध एक्टर रहे हैं। 2006 में बिल्डर को उन्होंने बंगले के डवलपमेंट के लिए करार किया था लेकिन बिल्डर ने इसकी बजाए बंगले को गिराना शुरु कर दिया। अब मामले में दोनों के बीच सिविल सूट और मध्यक्षता की कारवाई चल रही है लेकिन एक साल से सुनवाई नहीं हुई है। बंगला आधा टूटा हुआ है। एेसे में सुप्रीम कोर्ट बिल्डर के गार्ड हटाने और बंगले को वापस करने के आदेश दे।
    वहीं बिल्डर की ओर से कहा गया कि वो वक्त वक्त पर करीब 8.5 करोड दे चुके हैं। वैसे भी इस मामले में मध्यक्षता चल रही है और केस भी लंबित है। एेसे में दिलीप कुमार सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर राहत नहीं मांग सकते।

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