सुनंदा पुष्कर मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए पुलिस पर सवाल, कहां पहुंची तीन साल में जांच ?

LiveLaw News Network

30 Aug 2017 12:49 PM GMT

  • सुनंदा पुष्कर मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाए पुलिस पर सवाल, कहां पहुंची तीन साल में जांच ?

    सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जांच की धीमी रफ्तार को लेकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट  ने दिल्ली पुलिस  से 2 हफ्ते में जांच की प्रगति के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

    हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि 2 सप्ताह में आप बताएं कि इस केस में क्या कुछ नया करने जा रहे हैं ? नहीं तो इस मामले में कोर्ट फैसला लेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि यह अच्छी परंपरा नहीं कि हर मामले में कोर्ट निगरानी करे लेकिन हम जानना चाहते है कि जांच कहां तक पहुंची ? बुधवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस जीएस सिस्तानी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह घटना जनवरी 2014 में हुई और अभी तक पुलिस से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। आपने चीजों को पेचीदा बना दिया है।

    हालांकि पुलिस ने कोर्ट से कहा कि जांच में देरी नहीं हुई है और तकनीकी जांच उनके हाथों में नहीं है। मामले की जांच में कुछ एजेंसियों के साथ-साथ एम्स भी शामिल है और इस वजह से थोड़ा समय लग रहा है. पुलिस की तरफ से  पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि मामला वैज्ञानिक जांच पर निर्भर है। एम्स में नमूने तीन बार भेजे गए। अधिकारी लैब रिपोर्ट के लिए अमेरिका भी गए। जांच पूरी होने के करीब है।

    दरअसल  कांग्रेसी नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर (52) दिल्ली के एक होटल के कमरे में 17 जनवरी, 2014 को मृत पाई गई थीं। घटना के एक साल बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था।


    हाईकोर्ट भारतीय जनता पार्टी  के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें पुष्कर मौत मामले की जांच सीबीआई की अगुवाई में SIT से कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। सुनवाई के दौरान स्वामी ने हाईकोर्ट से कहा कि यदि जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि मौत जहर के कारण हुई तो फिर यह मायने नहीं रह जाता कि जहर किस तरह का था।

    हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को करेगा।

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