थैलेसीमिया पीडित को एक हफ्ते में MBBS में दाखिला मिले : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

19 Aug 2017 11:00 AM GMT

  • थैलेसीमिया पीडित को एक हफ्ते में MBBS में दाखिला मिले : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने थैलेसीमिया से पीडित को मेडिकल कोर्स में काउंसलिंग  और दाखिला देने के आदेश दिए हैं। दरअसल राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत बेंचमार्क डिसेबिलिटी माना गया है।

    पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ सरकार को मेडिकल बोर्ड का गठन कर आवेदक की जांच कराने का आदेश दिया था। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस एम एम शांतनागोदर ने शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया। इस रिपोर्ट मे कहा गया था कि आवेदक पूरी तरह थैलेसीमिया से पीडित है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है तो वो मेडिकल में दाखिला देने को तैयार है। वहीं MCI ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ही कोई फैसला ले।

    बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बडे मुद्दों पर MCI के वकील ने कहा है कि इन पर विचार किया जा रहा है। इस बारे में आठ हफ्ते में हलफनामा दाखिल किया जाए।

    कोर्ट ने कहा कि सब पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला दिया जाता है कि याचिकाकर्ता छात्रा को एक हफ्ते के भीतर काउंसलिंग के बाद MBBS में दाखिला दिया जाए।

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